
सहायक आयुक्त बारामूला, डॉ। जी एन इटू ने आज बारामूला शहर में कई स्थानों पर सीओवीआईडी -19 महामारी से संबंधित एसओपी और दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन का प्रथम-हाथ मूल्यांकन किया।
डीसी ने लॉकडाउन को देखने के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया और उनसे लॉकडाउन के दूसरे चरण में अपना सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुच्छेद 144 सीआर पीसी और अनुच्छेद 34 के संदर्भ में जिले भर में प्रतिबंध लगाए गए हैं जहां सभी दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक और सार्वजनिक परिवहन की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और वैध पास वाले निजी वाहनों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी।
उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकारी कर्मचारी नियमित रूप से अपने कार्यालयों में आते हैं, जिससे अनुपस्थित रहने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकेगी।
यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि जिला प्रशासन ने 17 जुलाई से 21 जुलाई, 2020 तक 5 दिनों के लिए प्रतिबंध लगाने के बाद सम-विषम प्रणाली के माध्यम से स्टोर और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलकर प्रतिबंधों में ढील दी। ।
अब हाल के दिनों में COVID-19 मामलों में तेज वृद्धि के बाद 22 जुलाई से 27 जुलाई, 2020 तक प्रतिबंध फिर से लागू किए गए हैं और वह भी बाहरी नियंत्रण क्षेत्रों और बफर क्षेत्रों से।